सरकार देंगी खेतो में तारबंदी के लिए 60% तक का अनुदान, ऐसे करे आवेदन
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देश में किसानों की आय बढ़ाने और उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आर्थिक समस्याओं को दूर करना है. खेतों में आवारा जानवरों की समस्या से कई किसान परेशान हैं. आर्थिक दिक्कतों के चलते वो अपने खेतों की बाड़ नहीं करवा पाते हैं.
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तारबंदी योजना
हर साल कई किसानों की फसल आवारा जानवरों से खराब हो जाती है. जिससे उनकी पैदावार अच्छी नहीं हो पाती और किसानों को दिन रात अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती है. किसानों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बाड़ लगाने की योजना शुरू की गई है.
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तारबंदी योजना के पात्रता और लाभ
राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को उनके खेतों की बाड़ लगाने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है. बाड़ लगाने की योजना के तहत राज्य सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 48,000 रुपये यानी 60% तक का अनुदान दे रही है और अन्य किसानों को 40,000 रुपये यानी 50% तक का अनुदान दे रही है.
अगर 10 या उससे अधिक किसानों का समूह मिलकर कम से कम 5 हेक्टेयर में बाड़ लगाता है, तो सरकार 70% लागत या अधिकतम 56,000 रुपये, जो भी कम हो, का अनुदान देती है. यह अनुदान प्रति किसान 400 मीटर तक दिया जाता है.
आदिवासी क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में व्यक्तिगत आधार पर बाड़ लगाने के लिए भूमि की सीमा को 1.5 हेक्टेयर से घटाकर 0.5 हेक्टेयर कर दिया गया है. सामान्य किसानों के लिए अनुदान 50% या अधिकतम 40,000 रुपये होगा, वहीं छोटे और सीमांत किसानों को लागत का 60% या अधिकतम 48,000 रुपये दिया जाएगा.
तारबंदी योजना के लिए आवेदन कैसे करें
तरबंदी योजना के लिए किसान अपने निकटतम ईमित्र केंद्र या राज किसान साथी पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. तरबंदी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए किसान के पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की कॉपी, बैंक पासबुक की जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज होने चाहिए.
तरबंदी योजना के लिए आवेदन करने के बाद उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा. अगर सत्यापन सही पाया जाता है, तो फिर नियमों के अनुसार अनुदान राशि किसानों के जन आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी. अपने नजदीकी किसान सेवा केंद्र के कृषि पर्यवेक्षक से किसान योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.