RTO Services : आरटीओ की 58 सुविधाएं पर अब घर बैठे मिलेंगी होगी सर्विस,ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधाओं के लिए नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर
RTO Services – इन सेवाओं के लाभ
ऑनलाइन उपलब्ध सेवाओं में अपरेंटिस लाइसेंस के लिए आवेदन, पते में परिवर्तन, नाम, फोटो, अपरेंटिस लाइसेंस में फोटो, डुप्लीकेट अप्रेंटिस लाइसेंस जारी करना, अप्रेंटिस लाइसेंस प्राप्त करने का प्रावधान आदि शामिल हैं। इसके अलावा, आरटीओ कार्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने, कंडक्टर के लाइसेंस में पता बदलने जैसे काम के लिए।
सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और स्वामित्व के हस्तांतरण जैसी सुविधाओं के लिए राहत कदम उठाए हैं। बताया जा रहा है कि ऐसी 58 सेवाओं से जुड़े कार्यों के लिए अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए आधार सत्यापन को हरी झंडी दे दी है। मंत्रालय ने स्वेच्छा से आधार सत्यापन के जरिए इन 58 सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। मंत्रालय ने शनिवार को एक अधिसूचना भी जारी की है।
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नोटिफिकेशन के मुताबिक ये सेवाएं कॉन्टैक्टलेस और फेसलेस तरीके से मुहैया कराई जाएंगी। इससे लोगों का समय बचेगा। इससे बोझ भी कम होगा। साथ ही इससे आरटीओ कार्यालयों में भीड़भाड़ भी कम होगी। इससे सरकार के कामकाज में भी सुधार होगा।
आधार न हो तो क्या करें?
अधिसूचना के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, तो वह एक दस्तावेजी फॉर्म भरकर इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है। इसके लिए उन्हें सीएमवीआर, 1989 के तहत वैकल्पिक दस्तावेज भौतिक रूप से जमा करने होंगे।
व्यापार प्रमाणपत्र की विस्तारित वैधता
मंत्रालय ने व्यापार प्रमाणपत्र प्रणाली को सरल और कारगर बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत नए नियमों को अधिसूचित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। नए नियमों के तहत बिजनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी एक साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है।
मौजूदा नियमों में कुछ खामियों के कारण, कई मामलों में व्यावसायिक प्रमाणपत्रों की प्रासंगिकता की अलग-अलग व्याख्याओं के कारण कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।