सरकार देंगी घर बनाने के लिए फ्री में जमींन, जानिए क्या होगी पात्रता, जानिए आवेदन प्रक्रिया

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सरकार देंगी घर बनाने के लिए फ्री में जमींन, जानिए क्या होगी पात्रता, जानिए आवेदन प्रक्रिया

Mukhymantri Aawashiy Bhu-Adhikar Yojana :- केंद्र से लेकर राज्य तक कई तरह की योजनाए सरकार द्वारा चलाई जाती है. ऐसे में आज आपको ऐसी योजना के बारे में बता रहे है जिसमे की गांव में आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को निशुल्क आवासीय जमीन घर बनाने के लिए दी जाती है. इसका नाम मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को आवास मुहैया कराना है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को निःशुल्क भूखंड आवंटित किए जाएंगे, जिससे वे अपना घर बना सकें।

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मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए पात्रता

  • जिनके परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिये पहले से आवास है.
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करने के लिये पात्रता पर्ची आवेदक के परिवार के पास न हो.
  • आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो
  • आवेदक उसी ग्राम का हो.

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मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए आवशयक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में आवेदन

  1. मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट saara.mp.gov.in पर जाकर आवेदन करना होंगा।
  2. इसके बाद पंचायत के सचिव और पटवारी आ कर परिक्षण करंगे।
  3. और फिर आवेदन तहसीलदार को प्रेषित किया जायेगा.
  4. पात्र आवेदन और अपात्र आवेदन की सूचि तैयार की जाएँगी।
  5. विधिवत परीक्षण कर तहसीलदार के जरिए पात्र आवेदकों को प्लॉट आवंटन हेतु आदेश पारित किया जायेगा.

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