Police Character Certificate : स्कूल के सभी कर्मचारियों के लिए नया नियम,पास रखना होगा पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र,नहीं तो हो सकता है इस दण्ड का भागीदार
Police Character Certificate – पांच दिन पहले भोपाल के एक निजी स्कूल का बस चालक नर्सरी से स्कूल जाते वक्त साढ़े तीन साल की बच्ची से छेड़छाड़ करता था और फिर उसके साथ दुष्कर्म करता था. घटना के बाद से अभिभावकों में चिंता व भय व्याप्त है। इस तरह की घटना को लेकर स्थानीय सरकार और पुलिस प्रशासन ने भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर पहल की है.
पुलिस महानिरीक्षक एवं संभागीय आयुक्त उज्जैन संदीप यादव के निर्देशानुसार शनिवार को एसपी कार्यालय के कंट्रोल रूम में शहर एवं जिले के सभी अशासकीय शिक्षण संस्थानों के निदेशकों एवं प्राचार्यों को बच्चों की सुरक्षा के निर्देश दिये गये हैं. स्कूल और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करें। बैठक में एडीएम महेंद्र कवचे, एडिशनल एसपी मनजीत सिंह चावला ने स्कूल संचालकों से चर्चा करते हुए भोपाल में बच्ची के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आप लोग साफ सुने, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, सभी जागरूक रहें. स्कूल वाहनों की। वाहन को अपडेट करना होगा।
स्कूल के पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर सभी स्टाफ के लिए पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ ही विशेष रूप से बस चालक को ड्राइवरों का एक फॉर्म भरना होता है, जिसमें उसकी जानकारी होगी।
परिवहन अधिकारी जया वसावा ने स्कूल संचालकों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बारे में बिंदुवार जानकारी दी और यह भी कहा कि जिन लोगों ने अभी तक वाहनों को अपडेट नहीं किया है, वे इसे तुरंत करवाएं, अन्यथा जांच के बाद समस्या फिर से आ जाती है. बैठक में 200 से अधिक स्कूल संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी एचएल खुशाल व सीएसपी विवेक सिंह चौहान, ट्रैफिक टीआई सुप्रिया चौधरी, कोतवाली टीआई महेंद्र सिंह परमार उपस्थित थे. बैठक दोपहर एक बजे से तीन बजे तक चली।