Toll Tax Free हाईवे पर सफर करने वालों के बल्ले-बल्ले, नहीं देना होगा 1 रुपया भी टोल…; जाने कैसे!
                Toll Tax Free अगर आप आमतौर पर कार से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। यहां हम आपको टोल टैक्स से छूट को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों की सही जानकारी देंगे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया जा रहा है कि देश में सभी टोल टैक्स पर पत्रकारों को छूट मिलेगी. मैसेज में यह भी दावा किया गया है कि पत्रकारों को यहां अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, जिसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जाएगा. लेकिन जब पीआईबी ने इस मैसेज का फैक्ट चेक किया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई।
Toll Tax Free
परिवहन मंत्रालय ने सूची जारी की
पीआईबी फैक्ट चेक के आधार पर बताया गया कि कुछ वाहनों को टोल टैक्स चुकाने से छूट दी गई है. लेकिन पत्रकारों के वाहनों के मामले में ऐसा नहीं है. परिवहन मंत्रालय की ओर से एक लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें करीब 25 लोगों को टोल टैक्स चुकाने से छूट दी गई है. इसमें एंबुलेंस से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक सभी को टोल टैक्स से राहत दी गई है।
हाईवे पर सफर करने वालों के बल्ले-बल्ले, नहीं देना होगा 1 रुपया भी टोल…; जाने कैसे!
इन वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है
- भारत के राष्ट्रपति
 - भारत के उपराष्ट्रपति
 - भारत के प्रधान मंत्री
 - किसी राज्य का राज्यपाल
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश
-लोकसभा के अध्यक्ष/राज्यसभा के सभापति
किसी राज्य का मुख्यमंत्री - कैबिनेट मंत्री
 - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
 - किसी राज्य का राज्य मंत्री
 - केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी
पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक के साथ चीफ ऑफ स्टाफ
किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष - किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष
 - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
 - उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
-लोकसभा/राज्यसभा सांसद - भारत सरकार के सचिव
 - लोकसभा सचिव
 - मुख्य सचिव, राज्य सरकार
सेनाध्यक्ष या अन्य सेवाओं में समकक्ष 
उपरोक्त लोगों के वाहनों के अलावा, अर्धसैनिक बल, केंद्रीय या राज्य सशस्त्र बल, अग्निशामक विभाग और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। वाहनों को टोल टैक्स देने से भी छूट दी गई है। एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति, किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य, जो राज्य के दौरे पर है, को टोल टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाती है यदि वह संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाता है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित व्यक्ति यदि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला अपना फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है तो उसे भी टोल टैक्स नहीं देना होता है।
