Subsidy up to 10 lakhs 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी, पर कृषि यंत्र लेकर कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना हेतु आवेदन करें
Subsidy up to 10 lakhs देश के सभी किसानों को कृषि कार्य के लिए महँगे कृषि उपकरण कम दामों पर आसानी से मिल सकते हैं, जिससे सरकार द्वारा कृषि मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन महंगा होने के कारण सभी किसान सभी प्रकार की कृषि मशीनरी नहीं खरीद सकते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना की जा रही है ताकि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कम कीमत पर कृषि मशीनरी मिल सके, जहां से किसान कम दरों पर कृषि मशीनरी किराए पर लेकर कृषि कार्य कर सकें। इन कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय द्वारा प्रदेश के सभी वर्गों एवं सभी जिलों के किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य जारी किया गया है।
प्रदेश के किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध 12 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत कृषि मशीनरी की खरीद पर अनुदान के साथ-साथ किसानों को बैंक ऋण पर अनुदान दिया जाएगा।
Subsidy up to 10 lakhs
सब्सिडी दी जाएगी
योजनान्तर्गत चयनित कृषकों को अनुदान राशि मशीनों/मशीनों की लागत के आधार पर ही दी जायेगी।
आवेदक को मशीनों/यंत्रों के रख-रखाव, शेडों के निर्माण तथा आवश्यकता के अनुसार भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए किसान के पास ट्रैक्टर, हल या पावर हैरो, रोटावेटर, कल्टीवेटर या डिस्क हैरो, बीज सह उर्वरक ड्रिल या अन्य ट्रैक्टर चालित बोयिंग मशीन, ट्रैक्टर चालित थ्रेशर या स्ट्रॉ रीपर होना चाहिए। खरीदना होगा
लाभार्थी किसान चाहे तो परियोजना की लागत सीमा के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर एवं फसल की आवश्यकता के अनुसार अन्य कृषि यंत्र जैसे :-
रेज्ड बेड प्लांटर, जीरो टिलेज सीड ड्रिल,
लहसुन बोने की मशीन, सब्जी बोने की मशीन,
आलू बोने की मशीन, गन्ना कटर-प्लांटर,
मल्टीक्रॉप प्लांटर, ट्रैक्टर माउंटेड रीपर,
कपास बीनने वाला, ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर,
पावर स्प्रेयर, एरो ब्लास्टर स्प्रेयर,
लेजर लैंड लेवलर, स्ट्रॉ रीपर,
सीड ग्रेडर, पावर टिलर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर,
राइस ट्रांसप्लांटर, रीपर कम बाइंडर,
आलू खोदने वाला, अक्षीय प्रवाह पेडी थ्रेशर,
हैप्पी सीडर, रोटरी हल
कृषि यंत्र आदि भी खरीद सकते हैं।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण तिथियां
मध्य प्रदेश राज्य के सभी वर्गों और सभी जिलों के किसान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राज्य में आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है –
किसान 1 सितंबर 2022 से 12 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के बाद 14 सितंबर 2022 को दोपहर 12 बजे कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन कर सूची जारी की जाएगी.
किसान लॉटरी सूची www.chc.mpdage.org पोर्टल पर शाम 4 बजे देख सकते हैं।
जिसके बाद जिलावार आवेदकों के अभिलेखों के सत्यापन और बैंक ड्राफ्ट जमा करने का कार्य 15-16 सितंबर 2022 तक सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा.
कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत दिया गया अनुदान
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटरों के लिए आवश्यक ट्रैक्टरों और कृषि मशीनों से संबंधित कृषि मशीनों की खरीद की लागत पर आवेदकों (सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति) को “क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड” 40 प्रतिशत तक अधिकतम 10 लाख रुपये तक राज्य के किसानों को। अनुदान दिया जायेगा। Subsidy up to 10 lakhs
अनुदान की गणना “कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन” में प्रत्येक मशीन के लिए दिए गए प्रावधान के अनुसार अधिकतम सीमा तक की जाएगी।
इसके अलावा किसानों के लिए कृषि अवसंरचना कोष योजना को इस योजना से जोड़ा जा सकता है।
जिससे लाभार्थी को 3 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी और संपार्श्विक के लिए CGTMSE के तहत भारत सरकार की गारंटी मिलती है।
क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी का मतलब है कि सरकार द्वारा बैंक को अनुदान दिया जाएगा।
लाभार्थी द्वारा बैंक का पूरा ऋण चुकाने के बाद अनुदान को लाभार्थी के खाते में समायोजित किया जाएगा।
इस अनुदान राशि और मार्जिन राशि को परियोजना की कुल राशि में से काटकर शेष राशि पर बैंक द्वारा ब्याज लिया जाएगा।
यदि लाभार्थी बैंक ऋण (डिफॉल्टर घोषित होने पर) वापस नहीं करता है, तो उसे अनुदान राशि नहीं दी जाएगी और इस राशि को ऋण के रूप में मानते हुए, पूरी राशि बैंक द्वारा लाभार्थी से वसूल की जाएगी। Subsidy up to 10 lakhs
आवेदन कैसे करें ?
मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 में राज्य के प्रत्येक जिले के लिए 7 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, योजना के तहत प्राप्त आवेदन इस वर्ष के लिए ही मान्य होंगे।
प्रत्येक आवेदक को आवेदन के लिए बैंक ड्राफ्ट के रूप में अपने संभाग के सहायक कृषि यंत्री के नाम से रू0 10000/- की जमानत राशि जमा करवानी होगी।
ऑनलाइन आवेदन के साथ ईएमडी बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। अभिलेखों के सत्यापन के समय बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति संबंधित कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
Subsidy up to 10 lakhs
आवश्यक दस्तावेज
आवेदक द्वारा आवेदन किये गये जिले से संबंधित कृषि कार्यालय में अभिलेखों का सत्यापन 15-16 सितंबर 2022 को प्रातः 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जायेगा.
किसानों को सत्यापन के दौरान कार्यालय में आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया मूल बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। Subsidy up to 10 lakhs
इसके साथ ही आवेदन के साथ जमा किए गए मूल दस्तावेज जैसे –
आवेदक का फोटो,
आवेदक का पहचान पत्र,
आवेदक का आधार कार्ड,
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की मार्कशीट,
जाति प्रमाण पत्र (केवल एससी और एसटी आवेदकों के लिए),
सत्यापन के लिए निवास प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड) या ऋण पुस्तिका प्रस्तुत करनी होगी।
नोट – अभिलेखों के न होने या मूल बैंक ड्राफ्ट जमा न करने की स्थिति में आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। Subsidy up to 10 lakhs
यह किसान कर सकता है आवेदन
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में 7 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है.
लक्ष्य के अनुसार कुल 364 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाने हैं।
जिसमें –सामान्य और पिछड़ा वर्ग 242, अनुसूचित जनजाति- 70 और
ST-52 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
योजना के तहत एक गांव के एक परिवार में केवल एक कस्टम हायरिंग सेंटर उपलब्ध कराने का प्रावधान है, इसलिए जिन गांवों में कस्टम हायरिंग सेंटर पहले ही स्थापित हो चुका है, वहां के किसान आवेदन न करें।
योजना के तहत, व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों की आयु 1 सितंबर 2022 को 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कहां आवेदन करें?
कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए राज्य के किसानों से सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान पोर्टल https://chc.mpdage.org पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने जिला या संभागीय कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Subsidy up to 10 lakhs