Rooh Afza: ‘रूह अफजा’ के फैन्स के लिए खुशखबरी, कोर्ट का फैसला सुनकर आप भी हो जाएंगे खुश!
Rooh Afza: अगर आप भी गर्मी के दिनों में ‘रूह अफजा’ पसंद करते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। पिछले कई दशकों से भारतीयों की पसंद बने ‘रूह अफजा’ का क्रेज आज भी बुजुर्गों और युवाओं में बरकरार है. बीते दिनों मामला सामने आने के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘शरबत दिल अफजा’ पेय पदार्थ के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा- ‘रूह अफजा’ तैयार करने वाले हमदर्द दवाखाना की याचिका के निस्तारित होने तक यह रोक जारी रहेगी।
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ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप
हमदर्द द्वारा दायर याचिका में ट्रेडमार्क के कथित उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। न्यायमूर्ति विभु बाखरू और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया रूह अफजा एक सदी से भी अधिक समय से हमदर्द की पहचान रही है और इसने अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रतियोगी इस निशान से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। Rooh Afza
सदर लैबोरेटरीज के खिलाफ अपील दायर की
हमदर्द ने सिंगल जज बेंच के फैसले के खिलाफ सदर लैबोरेटरीज के खिलाफ अपील दायर की थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘दिल अफजा’ के लेबल को देखने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘रूह अफजा’ की याद आ जाएगी क्योंकि ‘अफजा’ शब्द एक है और अंग्रेजी में अनुवाद करने पर ‘रूह’ और ‘दिल’ एक ही हैं। 21 दिसंबर का आदेश। अर्थ का प्रयोग युग्मक के रूप में किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि शरबत और बोतल का रंग भी एक जैसा है। Rooh Afza
कोर्ट के इस फैसले के बाद बाजार में ‘दिल अफजा’ की बिक्री नहीं होगी तो ‘रूह अफजा’ के दीवाने सिर्फ ‘रूह अफजा’ ही खरीद सकेंगे. अदालत ने कहा कि याचिका के निस्तारण तक ‘दिल अफजा’ चिह्न के तहत शर्बत और पेय पदार्थों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। Rooh Afza
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