PM Kisan Yojana अब किसानों की बल्ले बल्ले, सरकार दे रही है सिंचाई उपकरणों पर 55% सब्सिडी, जल्दी करें आवेदन
PM Kisan Yojana कृषि में सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंचाई की व्यवस्था जितनी अच्छी होगी, फसल उतनी ही अच्छी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि व्यवस्था में सिंचाई के लिए अनेक प्रकार के नए उपकरणों का विकास किया गया है। इसका फायदा यह है कि किसान बहुत ही कम मेहनत और कम समय में अपने खेतों की सिंचाई कर लेते हैं। साथ ही पानी की भी काफी बचत होती है। यही कारण है कि सरकार भी किसानों को सिंचाई के आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करती है।
इसके लिए किसानों को सब्सिडी दी जाती है। ताकि किसान नई तकनीक अपना सकें और उनकी जेब पर बोझ न पड़े। इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूं) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तुरफा) के तहत किसानों से सिंचाई उपकरणों के लिए आवेदन मांगे हैं। सब्सिडी पर सिंचाई उपकरण खरीदने के इच्छुक किसान आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
PM Kisan Yojana
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इन सिंचाई मशीनों पर सब्सिडी दी जाएगी
मध्य प्रदेश कृषि यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PM Krishi Sinchai Yojana) के तहत राज्य के किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम की इकाई लागत का 55 प्रतिशत एवं अन्य श्रेणी के कृषकों को 45 प्रतिशत तक उपदान दिया जायेगा। किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कृषि यंत्रों में शामिल हैं-
- ड्रिप सिंचाई सिस्टम
- मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम
- पोर्टेबल स्प्रिंकलर
पात्रता के अनुसार अनुदान दिया जायेगा
मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित की गयी है। आवेदन के बाद इसी आधार पर लाभार्थी किसानों का चयन भी किया जाएगा।
- हर वर्ग के किसान सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक के पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- विगत 7 वर्षों में सिंचाई उपकरणों पर अनुदान का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- इलेक्ट्रिक पंप के लिए बिजली का कनेक्शन होना चाहिए।
- रजिस्ट्रेशन के बाद सिंचाई उपकरण की खरीद के बिल पर सब्सिडी दी जाएगी.
- किसानों को होगा मजा, सिंचाई के उपकरण पर सरकार दे रही है 55% सब्सिडी, तुरंत करें आवेदन
इस तरह आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
राज्य के इच्छुक किसान मध्य प्रदेश कृषि उपकरण अनुदान योजना के तहत सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आवेदक को किसान कल्याण एवं कृषि विकास एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://dbt.mpdage.org/index.htm पर जाना होगा. वेबसाइट के होम पेज पर अप्लाई टू एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डायरेक्टोरेट के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद नए पेज पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, इस फॉर्म में अपनी पसंद के आधार पर बायोमेट्रिक या बिना बायोमेट्रिक के विकल्प का चयन करें। फिर पूछी गई सभी जानकारी सही सही भरें और फिर Capture Finger के बटन पर क्लिक कर दें। सफल पंजीकरण के बाद, सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
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