Indian Railways: ट्रेन में सफर के दौरान अगर चोरी हो गया सामान, तो कर सकते हैं भारतीय रेलवे से इस तरह की मांग!

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Indian Railways: भारतीय रेल प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ट्रेन से उनके गंतव्य तक पहुँचाती है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि चलती ट्रेन से यात्री का सामान चोरी हो जाता है और यात्री परेशान हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन से सामान चोरी होने की स्थिति में आप भारतीय रेलवे से मुआवजे का दावा कर सकते हैं और इसके लिए एक उचित प्रक्रिया है।

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ट्रेन में सफर के दौरान अगर चोरी हो गया सामान, तो कर सकते हैं भारतीय रेलवे से इस तरह की मांग!

कानून क्या है?
ट्रेन से किसी यात्री का सामान चोरी होने की स्थिति में कानून यह है कि भारतीय रेलवे को चोरी हुए सामान के मूल्य की गणना करनी होगी और फिर यात्री को मुआवजा देना होगा। Indian Railways

चोरी के मामले में एक यात्री को क्या करना चाहिए?
यदि यात्री का सामान ट्रेन से चोरी हो गया है तो उसे इसकी शिकायत पहले रेलवे अधिकारी से करनी चाहिए। उसे रेलवे कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद यात्री को एक एफआईआर फॉर्म मिलेगा, जिसे भरकर जमा करना होगा। Indian Railways

हालांकि यहां इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ट्रेन में आप जो सामान सफर कर रहे हैं, वह लिमिट के अंदर होना चाहिए। क्योंकि आर्थिक देनदारी की सीमा सिर्फ 100 रुपये प्रति किलो तक ही है। Indian Railways

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