Diwali 2022: दिवाली-छठ पर ट्रेन से यात्रा कर रहे है तो हो जाएं सावधान, ये सामान साथ ले जाने पर हो सकती है 3 साल की जेल!

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Diwali 2022: भारतीय रेलवे से प्रतिदिन लाखों लोग यात्रा करते हैं। वहीं किसी भी त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी काफी भीड़ रहती है। फिलहाल दिवाली और छठ के मौके पर भी लोग अपने-अपने घर जाने के लिए रेलवे से सफर कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर भी काफी भीड़ जमा हो रही है। वहीं, रेलवे की ओर से कुछ ऐसे सामानों पर रोक लगा दी गई है, जिन्हें यात्री अपने साथ यात्रा करते समय ट्रेन से नहीं ले जा सकते।

जान को खतरा

गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई रेलवे से सफर करता है। साथ ही हर इंसान की जान भी कीमती है। ऐसे में कोई भी यात्री रेलवे से यात्रा करते समय अपने साथ कोई ऐसी चीज नहीं ले जा सकता, जिससे किसी भी इंसान की जान को खतरा हो। इसको लेकर पश्चिम मध्य रेलवे ने एक ट्वीट भी किया है। Diwali 2022

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इन सामान पर रोक

इस ट्वीट में लिखा है कि ट्रेनों में पटाखे ले जाने से जान का खतरा है. साथ ही ट्रेन में ज्वलनशील और विस्फोटक सामान ले जाना दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही ट्वीट में एक तस्वीर भी शेयर की गई है। इस तस्वीर में बताया गया है कि किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, पटाखे, गैस सिलेंडर, गन पाउडर आदि के साथ ट्रेन में यात्रा न करें। Diwali 2022

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दंडनीय अपराध

साथ ही ट्रेन के अंदर चूल्हा, गैस या ओवन न जलाएं। वहीं, ट्रेन के डिब्बे में या स्टेशन पर कहीं भी सिगरेट न जलाएं। ट्रेन में ज्वलनशील और विस्फोटक सामान ले जाते हुए पकड़ा जाना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामले में, उसे एक हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल तक की कैद या जेल से दंडित किया जा सकता है। दोनों। Diwali 2022

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