Dewas News Today: आपसी दुर्व्यवहार के मामले में हत्या के आरोपियों को न्यायालय ने दी उम्रकैद की सजा
Dewas News Today: आपसी दुर्व्यवहार के मामले में हत्या के आरोपियों को न्यायालय ने दी उम्रकैद की सजा
Dewas News Today: आपसी दुर्व्यवहार के मामले में हत्या के आरोपियों को न्यायालय ने दी उम्रकैद की सजा ,प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.05.2019 को करीब 08ः30 बजे सद्दाम नमाज पढने जामा मस्जिद जा रहा था तभी रास्ते में जावेद, अरबाज, रियाज, साकिर, रईस, जफर और कालू ने रास्ते में उसे रोका और उसे लाठी डंडो से मारने लगे जिससे वह चिल्लाया तो उसके परिवार वाले उसे बचाने आये तो अभियुक्तगण ने उन पर भी लाठी डंडे व धार-धार हथियारों से हमला कर सरफुद्दीन की हत्या कारित की गई थी। फरियादीगण ने थाना बीएनपी पर अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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Dewas News Today: आपसी दुर्व्यवहार के मामले में हत्या के आरोपियों को न्यायालय ने दी उम्रकैद की सजा
माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण जफर, रियाज, मोहम्मद अजहर, अरबाज, जावेद, शाकिर एवं रईस बेग को धारा 302 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास व 10000-10000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्रीमती जयंती पौराणिक, श्री मनोज कुमार निगम एवं श्री मनोज श्रीवास अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला देवास द्वारा किया गया एवं तथा कोर्ट मोहर्रिर विनोद लहरी का विशेष सहयोग रहा।