PM Fasal Bima Scheme सब्जियों की फसल का भी होगा अब बीमा, किसान भाइयों आप इस आसान तरीके से कर सकते हैं आवेदन!
PM Fasal Bima Scheme आज के समय में किसानों को खेती करने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसल खराब हो जाती है तो कभी कीटाणुओं के कारण पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे हालात से निपटने के लिए पीएम फसल बीमा योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। जिसके तहत किसानों को उनकी फसल का मुआवजा सरकार से मिलता है, इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए फसल बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के किसान बेफिक्र होकर सब्जियों की खेती कर सकेंगे। सरकार किसानों को उनकी सब्जियों की फसल के नुकसान का मुआवजा देगी।
PM Fasal Bima Scheme
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जानिए क्या है नियम
इस योजना के तहत अगर किसानों को कोई व्यक्तिगत नुकसान होता है तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा, पहले सामूहिक स्तर पर फसल नष्ट होने पर ही किसान को यह लाभ मिलता था. बीमा कंपनी किसानों को प्राकृतिक आपदाओं में क्षतिग्रस्त उनकी फसलों के लिए मुआवजा देती है। किसानों को अपनी फसल खराब होने की स्थिति में 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी और कृषि विभाग को सूचित करना होगा।
किन सब्जियों का बीमा होगा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना में आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, गोभी, प्याज जैसी सब्जियों को शामिल किया है. छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे जलवायु संकट के खतरों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिसके तहत रबी सीजन की सब्जियों की फसलों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लाया गया है. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस योजना से किसानों की उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी।
फसल बीमा ब्याज
छत्तीसगढ़मौसम आधारित फसल बीमा योजना- (PMFBY) | ||
सब्जी फसल | बीमा की रकम | ब्याज का भुगतान |
टमाटर | 1,20,000 रुपये | 6000 रुपये |
फूलगोभी | 70,000 रुपये | 3500 रुपये |
फूलगोभी | 77,000 रुपये | 3850 रुपये |
पत्तागोभी | 70,000 रुपये | 3500 रुपये |
प्याज | 80,000 रुपये | 4000 रुपये |
आलू | 1,20,000 रुपये | 6000 रुपये |
किसानों को इतना प्रीमियम देना पड़ता है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और उद्यानिकी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होता है। आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में दावा किया था कि पिछले 6 साल में किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की तुलना में किसानों को मुआवजे के रूप में पांच गुना अधिक राशि दी गई है।
किसान 15 दिसंबर तक बीमा करा सकते हैं
यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल है। इसमें छत्तीसगढ़ के किसान 15 दिसंबर तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल किसान 31 दिसंबर तक रबी फसल का बीमा करा सकते हैं।
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फसल बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज
एमएफबीवाई के तहत मौसम आधारित फसल बीमा प्राप्त करने के लिए इन दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।
- फसल बीमा का आवेदन फार्म
- फसल बुवाई का प्रमाण-पत्र
- किसान के खेत का नक्शा (खसरा या बी-1 की कॉपी)
- किसान का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
ऐसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल का बीमा कराने के लिए किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है, लेकिन किसान चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन के लिए किसानों को आवेदन पत्र https://pmfby.gov.in/ से डाउनलोड करना होगा, जिसे भरकर किसानों को अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी संलग्न कर कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग के जिला कार्यालय में जमा करनी होगी।
- वहीं किसानों की अपनी फसल का ऑनलाइन बीमा करवाने के लिए पीएम फसल बीमा योजना की अधिकारिक वेवसाइड https://pmfby.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा।
- यहां किसान अपना पंजीयन करने के बाद “Apply as a farmer” के विकल्प का चयन करें।
- नए वेब पेज पर फसल बीमा का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां ऑनलाइन फिल कर दें।
- इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक रिव्यू करें और सभी डोक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी अटैच कर दें।
- अंत में Submit के बटन पर क्लिक कर दें।
जिसके बाद अब स्क्रीन पर एक एप्लिकेशन कोड उपलब्ध होगा, जिसे ध्यान से कहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि क्लेम का मुआवजा यानी फसल बीमा इसी एप्लिकेशन कोड की तर्ज पर दिया जाता है। किसान चाहे तो खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकता है या फिर सीएससी सेंटर/ई-मित्र केंद्र पर आकर भी आवेदन कर सकता है।
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